तो दून के इन बिल्डरों को मिला “रेरा” का नोटिस

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    देहरादून। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पंजीकरण कराए बिना शहर में होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार करने पर पनाश वैली व पैसिफिक हिल्स को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में तीन और नोटिस जारी किए गए। इनमें विशपरिंग विलोज, शिमला बाइपास रोड स्थित सरदार जसवीर सिंह व जीएमएस रोड पर बिना नाम की एक परियोजना शामिल है। बिना पंजीकरण परियोजना का प्रचार करने पर रेरा अब तक 29 बिल्डरों को नोटिस जारी कर चुका है। वहीं, पूर्व में जारी नोटिस के क्रम में 14 बिल्डरों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
    रेरा के नियामक प्राधिकारी व सचिव आवास अमित नेगी के मुताबिक, तय समय के भीतर जिन बिल्डरों ने जवाब नहीं दिया है, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि कुल परियोजना लागत की पांच फीसद तक हो सकती है। बिना पंजीकरण परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर, रेरा के सचिवालय के रूप में काम कर रहे उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के कार्यक्रम प्रबंधक कैलाश पांडे ने बताया कि रेरा में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई (एक मई 2017 से पहले कंप्लीटीशन सर्टिफिकेट न लेने वाले बिल्डर) तक 168 बिल्डर पंजीकरण को आवेदन कर चुके थे। जबकि इसके बाद अब तक 185 बिल्डर आवेदन कर चुके हैं। बाद के 17 बिल्डरों पर परियोजना लागत का एक फीसद जुर्माना लगाया जा रहा है। इनमें सात का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि शेष के दस्तावेज में खामियां पाए जाने के चलते कार्रवाई गतिमान है। वहीं, 100 पॉपर्टी डीलर/रियल एस्टेट एजेंट भी पंजीकरण को आवेदन कर चुके हैं और 57 का पंजीकरण पूरा हो चुका है। वहीं, रेरा के नियामक प्राधिकारी अमित नेगी के मुताबिक पंजीकरण के लिए सितम्बर माह के अंत से ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी बिल्डरों व रियल एस्टेट एजेंट से अपील की कि वह बिना पंजीकरण किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार न करें।