स्टेशन मास्टर रायवाला ने सूचना दी की रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँचा, शव की शिनाख्त के लिये आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उसकी पहचान लक्ष्मण सिंह के रूप में हुई।
पुलिस द्वारा मौके पर शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवायी गयी तथा मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। मृतक के परिजनों एवं गांव के व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या का सन्देह जताया गया, जिस पर मृतक की पत्नी संगीत देवी ने दी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायवाला में मु.अ.स. 212/17 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना दौरान यह तथ्य प्रकाश से आया कि मृतक लक्ष्मण सिंह कलूड़ा, इस्लाम नाम के व्यक्ति के मुर्गी फार्म में कार्य किया करता था तथा उसका इस्लाम की पुत्री साबिया के साथ बीते 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि मृतक लक्ष्मण सिंह पूर्व से शादीशुदा था। प्रेम प्रसंग के संबंध में जब इस्लाम को जानकारी हुई तो उसके द्वारा लक्ष्मण सिंह को चेतावनी देकर नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के पश्चात भी मृतक लक्ष्मण सिंह, साबिया से मिलने का प्रयत्न करता था।
साबिया की सगाई उसके घरवालों ने तय कर दी । साबिया की सगाई की सूचना मिलने पर मृतक लक्ष्मण सिंह ने साबिया के घर पहुंच कर सगाई में अड़चन करने के उद्देश्य से विवाद करने लगा, जिस पर उसका इस्लाम व उसके पुत्र सलमान के साथ विवाद हो गया। जिनके द्वारा लक्ष्मण सिंह से मारपीट की गई तथा उसकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया।
थानाध्यक्ष रायवाला ने गहन विवेचना करते हुए सबूतों के आधार पर मृतक लक्ष्मण की हत्या साबिया के पिता इस्लाम व भाई सलमान को कारित करना पाया गया। थानाध्यक्ष ने दोनों नामजद अभियुक्त इस्लाम व उसके पुत्र सलमान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।