नैनीताल- हाई कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को बागेश्वर में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं खोलने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कल 14 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में नागरिक मंच बागेश्वर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि बागेश्वर में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इसे खोलने के लिए उन्होंने सरकार को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्हें जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।
खंडपीठ ने 10 नवंबर 2016 को सरकार से चार सप्ताह में ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर खोलने के आदेश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी सचिव स्वास्थ्य को दी थी। कोर्ट के आदेश करने के बावजूद भी सरकार ने ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर नहीं खोला। आज याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अभी तक ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला गया। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हए सचिव स्वास्थ्य को 14 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।