काशीपुर नैनीताल हाईवे पर अतिक्रमण पर हाइकोर्ट के निर्देश

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नैनीताल, अतिक्रमण पर एक बार फिर हाई कोर्ट ने सक्त रवैय्या दिखाया है। हाई कोर्ट ने रामनगर-काशीपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण मामले में सरकार को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। एन एच पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रसादं द्वारा कारवाही के नाम पर महज इतिश्री ही कि जाति रही है।

रामनगर निवासी मोहम्मद सुलेमान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर-काशीपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग-121 चिलकिया-टांडा मल्लू पर अतिक्रमण किया गया है। याचिका में कहा गया है कि टांडा चौराहे पर स्कूल बसें, ट्रैक्टर-ट्रॉली, सवारी बस, डंपर तथा ट्रकों की हर समय आवाजाही बनी रहती है। जिस कारण लगातार जाम लगा रहता है, आए दिन हादसे होते रहते हैं।

याचिका में बताया गया है कि इस मामले में पूर्व में चंद्र सती की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने दो साल पहले 12 अगस्त को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि यदि फिर से अतिक्रमण किया गया तो फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद दो सप्ताह में स्थिति साफ करने के निर्देश दिए गए।