आयोग ने दिए पूर्व कर अधीक्षक को आवास खाली कराने के निर्देश

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(देहरादून) मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने नगर निगम हरिद्वार के आवास पर वर्ष 2008 के काबिज तत्कालीन कर अधीक्षक महेंद्र यादव से आवास खाली कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिना अनुबंध आवास आवंटित करने व अब तक आवास खाली न कराने के जिम्मेदार कार्मिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
दरअदल, निगम में पूर्व में तैनात रहे कर अधीक्षक को आवास आवंटित करने को लेकर भगवानपुर क्षेत्र के निवासी विवेक कुमार ने आरटीआइ में जानकारी मांगी थी। निगम के लोक सूचनाधिकारी ने यह कहकर मामला टाल दिया कि यह सूचनाएं धारित नहीं हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी स्तर से भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर विवेक कुमार ने सूचना आयोग में अपील की। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने पाया कि तत्कालीन कर अधीक्षक को वर्ष 2008 में जो आवास आवंटित किया गया था, उसका कोई अनुबंध तैयार नहीं किया गया। जबकि उस दौरान आवास आवंटन का आदेश देते हुए तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष (उस समय नगर निगम नहीं था) ने अनुबंध तैयार करने को कहा था। आयोग के संज्ञान में यह बात भी आई कि अब आवास के कब्जेधारक कार्मिक ऋषिकेश में तैनात हैं। अपनी टिप्पणी में मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि इस मामले का वैसे तो सूचना का अधिकार अधिनियम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यह प्रकरण गंभीर किस्म का प्रतीत होता है। इसी कारण उन्होंने नगर आयुक्त को आवास खाली कराने के साथ ही दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपेक्षा की।