डीएम के खिलाफ मुकदमा, धारा 144 पर न्यायालय की रोक

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हरिद्वार, मातृ सदन में धारा 144 पर जिला न्यायालय ने रोक लगा दी है, मातृ सदन की ओर से डीएम व उनके गनर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें मातृ सदन के ब्रह्मचारी दयानंद के 27 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज होंगे।

एडीएम प्रशासन की ओर से बीते 29 दिसम्बर को मातृसदन के आसपास धारा 144 लागू की गई थी। मातृसदन के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने जिला जज की अदालत में एडीएम के नोटिस को चुनौती दी थी।  इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज राजेंद्र सिंह ने एडीएम के धारा 144 के नोटिस पर स्टे दिया है, साथ ही एडीएम से तीन दिन में जवाब मांगा है। मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद की ओर से उनके अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने सीजेएम कोर्ट में डीएम दीपक रावत व उनके गनर के खिलाफ वाद दायर किया है।

विदित हो कि 25 दिसम्बर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर आयोजित समारोह में ऋषिकुल सभागार में कार्यक्रम के दौरान आत्मबोधानंद ने डीएम दीपक रावत को सम्मान देने का विरोध किया था। तथा विरोध में पर्चें उछाले थे। इसके बाद आत्मबोधानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

मातृसदन ने जिलाधिकारी पर आत्मबोधानंद को कमरे में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। मामले में अब सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। मातृ सदन के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि सीजेएम कोर्ट में दायर वाद में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। गंगा में खनन के खिलाफ मातृ सदन पिछले कई सालों से आंदोलन करता आ रहा है।