ऋषिकेश कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर दो लाख का जुर्माना 

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नैनीताल, तथ्य छिपाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता ऋषिकेश के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगया है। साथ ही जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दो लाख रुपये की धनराशि दो सप्ताह में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा देहरादून जिलाधिकारी को राजस्व वसूली के लिए पत्र भेजा जाएगा। आपको बतादें कि याची द्वारा यह तथ्य कोर्ट के सामने रखा कि इस मामले में यह पहली याचिका है।

अदालत की जानकारी में आया कि इस प्रकार की जनहित याचिका पहले ही निस्तारित हो गई है और याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस प्रकार की प्रवृत्ति को तत्काल रोकने के आदेश पारित करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस के ऋषिकेश के जिलाध्यक्ष जयेंद्र चंद्र रमोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून रोड भारत माता मंदिर इंटर कॉलेज गोविंद नगर के पास 35 बीघा खुली जमीन है, ऐसे में वहां से कूड़ा हटाकर अन्यत्र ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया जाए। साथ ही इसे कोर्ट को गुमराह करने का सुनियोजित प्रयास बताते हुए साफ किया कि याची के अधिवक्ता द्वारा यह नहीं कहा गया कि उनकी जानकारी में यह नहीं था और पूर्व में पीआइएल निस्तारित हो चुकी है। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने दलील दी कि याचिका ग्राह्य नहीं है और इसे खारिज किया जाए।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही आदेश दिया कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में इस रकम को जमा करे, अन्यथा रजिस्ट्रार जनरल कलेक्टर देहरादून को वसूली के लिए पत्र भेजेंगे।