दून में प्लास्टिक-थर्माकोल के इस्तेमाल करने पर देना होगा पांच हजार का जुर्माना

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देहरादून। राजधानी देहरादून में प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित डिस्पोजल प्लेट, गिलास एवं दौने आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित को लागू करने को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में प्रशासन सभी थोक व्यापारियों, दोना पत्तल स्टोर, वैडिंग प्वांइट संचालकों, होटल मन्दिर समिति और गुरुद्वारों के प्रबन्धक, संचालकों से प्लास्टिक प्रयोग नही करने का एक प्रमाण पत्र भरवाएंगे। इसके बावजूद अगर कोई इसका प्रयोग और बिक्री करते पाया गया तो उस पर 5000 हजार रुपया अर्थदण्ड वसूला जाए।

अपर आयुक्त (प्रशासन) गढवाल मण्डल, पौड़ी हरक सिंह रावत ने जनपद देहरादून शहर में प्लास्टिक, थर्माकोल के डिस्पोजल प्लेट, दोने एवं गिलास आदि पर प्रतिबन्ध लगने के लिए गुरुवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपरोक्त उपस्थित प्रबन्धकों, संचालकों एवं विक्रेताओं द्वारा प्रशासन से सहयोग करने और 31 मार्च 2018 तक सभी प्रकार के प्लास्टिक, थर्माकोल के डिस्पोजेबल प्लेट, दोने एवं गिलास को बन्द किये जाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने समस्त सफाई निरीक्षकों एवं सुपरवाईजरों को निर्देशित किया कि वे सभी विवाह स्थल, होटल, मन्दिर समिति और गुरुद्वारे के प्रबन्धक, संचालकों एवं होल सेलरों से निर्धारित प्रमाण पत्र भरवाया जाए कि प्रतिबन्धित प्लास्टिक, थर्माकोल के डस्पोजेबल प्लेट एवं गिलास प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र की प्रति मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। यदि कोई संस्थान प्रमाण पत्र देने के बाद भी प्रतिबन्धित सामग्री का प्रयोग करता हुए पकड़ा जाता है, तो 5000 हजार रुपये अर्थदण्ड प्रतिदिन के हिसाब से (दिन की गणना 8 फरवरी 2018) वसूला जाए।
अपर आयुक्त गढवाल ने सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि 31 मार्च के बाद प्रतिबन्धित प्लास्टिक, थर्माकोल के डिस्पोजल प्लेट, दोने एवं गिलास और 40 माइक्रोन से पतला पाॅलिथीन आदि का प्रयोग, बिक्री, विक्रेता, व्यापारियों, थोक व्यापारियों और विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जाता है तो उक्त सामग्री को तत्काल जब्त करने की कार्रवाई की जाए।