हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग होगी। इसके लिये विभागीय टिप्पणी एक हफ्ते पहले मंत्रियों को भेजना ज़रूरी किया गया है। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में ये तय किया गया। इसके साथ ही
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन-पूर्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। अब दोनों आयोग अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों आयोगों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।
- भारत सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत एटीएफ(एअर टरबाइन प्यूल) पर VAT घटाकर एक प्रतिशत किया गया था। अभी तक सभी विमानन कम्पनियां इसका फायदा लेती थीं। अब यह लाभ कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत संचालित कम्पनियां से ही एक प्रतिशत VATलिया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत VAT देंगी।
- कृषि भूमि को बंधक बनाकर ऋण लेने वाले कृषकों को 05 लाख रूपये तक सीमा में स्टाम्प शुल्क में छूट अब 05 वर्षाें के लिए।
- राजभवन संविलन नियमावली में संशोधन 30 सितम्बर 2010 की कट आॅफ डेट बढ़ाकर एक फरवरी 2012 किया गया ।
- नामिका अधिवक्ताओं की फीस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था। अब राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण फीस देगा।