दक्षिण अफ्रिका टूर का जिन्न फिर निकला बाहर

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हाई कोर्ट ने बहुचर्चित दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले के मामले में जवाब दाखिल न करने पर सरकार पर पांच हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 12 जून नियत कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निवासी जयप्रकाश डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दिग्गज नेता एनडी तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में वन मंत्री नवप्रभात, विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, मुख्य वन संरक्षक डीवीएस खाती, राजाजी नेशनल पार्क निदेशक जी पांडे व होटल लेजर के मालिक मुकुंद प्रसाद ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से दक्षिण अफ्रीका टूर पर गए।

याचिकाकर्ता के अनुसार सभी लोग सरकारी खर्च पर परिजनों को भी विदेश घुमाने ले गए। दौरे के लिए सरकारी खाते से 20 लाख रुपये भी निकाले गए। 2012 में सल्ट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए घोटाले की जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामले में जनहित याचिका दायर की गई।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए, लेकिन तय समय में सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जवाब दाखिल नहीं करने पर सरकार पर पांच हजार जुर्माना लगाया।