वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए होगी आरोपियों की न्यायालय में पेशी:अनिल के. रतूड़ी

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अनिल के. रतूड़ीपुलिस महानिदेशकउत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड के जेल में निरुद्ध अभियुक्तों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालय में पेशी करायें जाने के सम्बन्ध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

प्रथम चरण में जेल में बन्द अपराधियों की वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही रिमांड कराये जाने का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक कारागार द्वारा बताया गया कि, “सितारगंज, पौड़ी व चमोली जेलों को छोड़कर बाकी सभी जेलों में रिमांड वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा ही करायी जा रही है। तीन स्थानों को भी अतिशीध्रता से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जोड़ने पर बल दिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण में गैगस्टर अभियुक्तों का ट्रायल भी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम  से कराया जायेगा।”

इस गोष्ठी में अशोक कुमारअपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था दीपम सेठपुलिस महानिरीक्षक, अपराध, कानून व्यवस्था, पी.वी.के प्रसाद पुलिस महानिरीक्षक, कारागार, अजय रौतेला, अपर सचिव गृह,  पुष्पक ज्योति, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, महेश कोशिया, अपर सचिव न्याय एवं  हरिविनोद जोशी, अपर निदेशक, अभियोजन आदि उपस्थित थे।