35 से अधिक सीटर बस नहीं आयेंगी नैनीताल

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हाई कोर्ट ने नैनीताल में यातायात व पार्किग से संबंधित रिपोर्ट सोमवार तक कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही नैनीताल आने वाली 35 सीट से अधिक वाली बसों को काठगोदाम व कालाढूंगी में रोकने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में 35 से अधिक सीटों वाली बसों के संचालन पर रोक लग गई है।

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मंडलायुक्त डी सैंथिल पांडियन, डीएम दीपेंद्र चौधरी, एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी, झील विकास प्राधिकरण सचिव श्रीष कुमार, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा व रोडवेज के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने यातायात व पार्किग व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर में छोटी-छोटी पार्किग बनाने की कवायद आरंभ की जा चुकी है। नैनीताल निवासी अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सूखाताल में अतिक्रमण से नैनीताल शहर व झील के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है।