डॉ. आरके गुप्ता को जबरन कोतवाली से ले जाने के मामले में 15 दोषियों को एक-एक साल की सजा

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ऋषिकेश में 13 वर्ष पूर्व मिर्गी के तथाकथित डॉक्टर आर के गुप्ता को कोतवाली से जबरन छुड़वा लिए जाने के मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर को आरके गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं उनको भगाने वाले 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश में 3 अगस्त 2014 को तथाकथित मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के गुप्ता के देहरादून मार्ग पर स्थित क्लीनिक पर 10 कंट्रोलर व पुलिस ने एक विदेशी महिला की शिकायत पर मारे गए छापे के बाद काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई थी।
जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। जिसे छुड़ाने के लिए 14 लोगों ने पुलिस की हिरासत से डॉक्टर गुप्ता को पार कर दिया था इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता सहित 15 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने चर्चित डॉ आर के गुप्ता को भगाने का वाले 14 आरोपियों जिनमें पालिका के पूर्व अध्यक्ष दीप शर्मा ,पूर्व पालिकाध्यक्ष स्नेह लता शर्मा ,राजकुमार अग्रवाल, अशोक अश्क पत्रकार, जय दत्त शर्मा सहित 14 आरोपीयो को 1-1 साल की तथा आरके गुप्ता को पांच साल की सजा सुनाई गयी।