रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर और शिवेंद्र के सभी खरीद फरोख्त सौदों पर 26 तक रोक

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(नई दिल्ली) दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह को अपने शेयर बेचने या ट्रांसफर करने या अपनी चल और अचल संपत्ति को बेचने पर 26 फरवरी तक रोक लगा दी है । जस्टिस जयंत नाथ ने दोनों को निर्देश दिया कि जापानी कंपनी दायची सैंक्यों के केस के दौरान हाईकोर्ट को बताई गई अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं बेंचे। दोनों ने अपनी संपत्ति के बारे में दिसंबर 2016 और मार्च 2017 में हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी थी ।
सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले 16 फरवरी को मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड के फैसले के तहत दायची सैंक्यो को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की रिकवरी की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी ।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायची सैंक्यो ने याचिका दायर कर कहा है कि रैनबैक्सी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड के फैसले को लागू करे । उस अवार्ड में आदेश दिया गया है कि रैनबैक्सी दायची को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये दे । हाईकोर्ट ने दायची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे रैनबैक्सी से साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये वसूलने की अनुमति दी थी । दायची ने 2008 में रैनबैक्सी को खरीदा था और 2005 में सन् फार्मास्युटिकल के साथ विलय कर लिया था।