धरनों के डर से उत्तराखंड विधान सभा के आस पास लगेगी धारा 144

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बुधवार को जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन ने कहा है कि उत्तराखण्ड विधानसभा का बजट सत्र 8 जून से शुरु हो रहा है। इस दौरान जनपद में अलग-अलग संगठनों और समुदायों द्वारा प्रर्दशन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी सम्भावना कोध्यान में रखते हुए देहरादून में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर तक शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 लगाया जाएगा।
उन्होने बताया कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान कोई व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक तलवार या कोई तेजधार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नही चलेगा और नही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा, साथ ही यह आदेश दिया जाता है, बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली या चैराहे पर नहीं करेगा।
शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नही होगा। इस क्षेत्र किसी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग एवं किसी भी प्रकार का भाषण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही होगें तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रालियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगया जाता है। किसी भी प्रकार के जलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का अयोजन बिना किसी अनुमति के नही किया जायेगा। यह आदेश 8 जून 2017 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भा.द.वि. की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।