सूखाताल जलभराव संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई

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नैनीताल। उच्च न्यायालय में आज सूखाताल जलभराव सम्बन्धी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई । न्यायालय ने शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन ठेकेदारों द्वारा सड़क पर मलुवा जमा करने की शिकायत पर जिलाधिकारी को इसे ठीक करने के निर्देश दिए । न्यायालय ने कहा की दो दिन के भीतर सड़क से मलुवा हटाया जाए और 8 जनवरी तक कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी जाए । न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यामूर्ति यू.सी.ध्यानी की खण्डपीठ ने प्रशासन से कहा कि 24 घंटे वन-वे जैसा कोई ठोस प्लान अमल में लाया जाए(शाम 6 बजे से 8 बजे तक माल रोड वाला) जिससे ट्रैफिक व्यवस्थित किया जा सके । न्यायालय ने बाजारों और सड़कों में व्यापारिक सामानों के वाहनों को रात 9 बजे से सवेरे 4-5 बजे तक माल उतारने की अनुमति देने को कहा है । कोर्ट कमिश्नर सी.डी. बहुगुणा के इलाहबाद बैंक के समीप चार फीट का अतिक्रमण होने के आरोप पर न्यायालय ने जिलाधिकारी, कोर्ट कमिश्नर के अलाावा संबंधित अधिवक्ताओं को बैठकर अतिक्रमण पर मंत्रणा करतेे हुए हल निकालने को भी कहा है । नो पार्किंग ज़ोन से गाड़ी हटाने में देरी पर एस.एस.पी.जनमेजय खंडूरी ने न्यायालय को बताया की कार उठाने के लिए लाई गई दोनों क्रेन, कार को उठाने में अक्षम हैं । मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी ।