आजीवन कारावास के तीन दोषी हाईकोर्ट से बरी

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हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास को सजा भुगत रहे तीन हत्याभियुक्तों को बरी कर दिया है। मामले के अनुसार 14 जून 2006 को हेड़ाखान चोरगलिया नैनीताल में हुई पूजा नामक युवती की हत्या के मामले में पिता महेंद्रपाल, भाई इंद्रपाल और रवि पाल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले युवक राकेश के साथ अनैतिक संबंध के चलते उन्होंने पूजा की हत्या की।

आरोप था कि 14 जून को वे मृतका को लेकर हेड़ाखान चोरगलिया की तरफ ले गए थे। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि वापसी में वे तीनों ही लौटे। इसके आधार पर पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करते समय महेंद्रपाल और और रवि पाल को पुलिस ने पकड़ लिया और इंदर पाल भाग गया। पुलिस द्वारा पूछने पर उन्होंने हत्या करना कबूल किया था। इसके बाद उनकी निशानदेही खून से सने कपड़े और चाकू बरामद भी कर लिया गया था।

26 मार्च 2012 को निचली अदालत ने तीनो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आजीवन सजा पाए हत्या अभियुक्तों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि, “पुलिस निचली अदालत में साक्ष्यो को कोर्ट में पेश करने में नाकाम रही है।” मामले की सुनवाई न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।