नैनीताल हाईकोर्ट ने एनएच-74 पर भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तिथि 28 अक्टूबर तय की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से राज्य सरकार की संस्तुति के सन्दर्भ में अब तक हुई प्रगति के सम्बन्ध में जवाब पेश करने को कहा है।
बीते दिनों रुद्रपुर निवासी राम नारायण रायन ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनएच-74 के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर भूमि अधिकृत की थी। जिस भूमि को अधिकृत किया गया, उसे अधिकारीयों की मिलीभगत से कृषिभूमि दर्शाया गया। जबकि यह भूमि वर्ष 2010 व 11 से ही व्यव्सायिक भूमि के रूप में दर्ज है।
इस मामले की जांच 2016 में तत्कालीन कमिशनर ने की थी, जिसमे करोड़ो रुपये के भूमि घोटाले की पुष्टु हुई थी। वहीं मौजूदा सरकार ने सीबीआई जांच करने की संस्तुति की थी। वहीं गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सीबीआई के अधिवक्ता उत्तराखंड सरकार की संस्तुति पर क्या निर्णय लिया गया है, इसकी रिपोर्ट 28 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने को कहा है।