हाई कोर्ट का वन श्रमिकों को तोहफा

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नैनीताल, हाई कोर्ट ने वन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व पहली जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान करने का अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश बनाम पुत्ती लाल से संबंधित मामले में दिए फैसले को आधार बनाया है। कोर्ट के फैसले से 60 से अधिक श्रमिक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

वन श्रमिक भरत सिंह राणा व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वह अर्से से विभाग में सामयिक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से कहा गया कि उक्त कर्मी किसी पद के सापेक्ष कार्यरत नहीं हैं, इसलिए इन्हें यह लाभ नहीं दिए जा सकते हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने वन विभाग की दलीलों को दरकिनार करते हुए श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व पहली जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान करने का आदेश पारित किया। इस फैसले को श्रमिकों की बड़ी जीत के तौर पर जबकि विभाग के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।