वेतन मामले पर सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश 

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हाई कोर्ट ने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार वेतन भत्ते नहीं देने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 24 घंटे में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है।

कोर्ट का आदेश मुख्यमंत्री के उस बयान के एक दिन बाद आया है,  जिसमें उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती पर 30 फीसद अतिरिक्त वेतन देने के बाद भी चिकित्सकों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं देने का जिक्र किया था।

दूरस्थ क्षेत्र में तैनात डॉ. दर्शन गौड़ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेग्युलेशन 9 (2) डी के अनुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों कार्यरत चिकित्सकों को एक साल की सेवा में दस फीसद, दो साल की सेवा में 20 फीसद व तीन साल की सेवा में 30 फीसद अतिरिक्त वेतन देने को कहा गया है।

इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अन्य राज्य उक्त आदेश का अनुपालन कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को 24 घंटे में फैसला लेने के आदेश पारित किए।