पॉलीथिन पाबंदी को गम्भीरता से ले प्रशासन: हाईकोर्ट

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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के बाजारों में पॉलीथिन के चलन को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारी व एसडीएम से कोर्ट के पॉलीथिन पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश का सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गंगा नदी के पास होटल, फैक्ट्री संचालक के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि यदि जांच में मानकों का अनुपालन होता है तो व्यवसाय बंदी का आदेश निरस्त कर दिया जाए।

हरिद्वार निवासी अधिवक्ता ललित मिगलानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा, कि हरिद्वार में गंगा में कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। होटल व उद्योगों की गंदगी सीधे नदी में बहाई जा रही है। पूर्व में अदालत ने गंगा किनारे गंदगी कर रहे होटल, धर्मशाला व उद्योगों को बंद करने के आदेश पारित किए थे। साथ ही गंगा-यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा तक दे दिया था। मंगलवार को कोर्ट में होटल ऑल सीजन व जिंदल रिफाइनरीज की ओर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। दोनों प्रार्थना पत्रों में बताया गया है कि उनका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हालत में है। लिहाजा संस्थान चलाने की अनुमति प्रदान की जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।