ईवीएम पर हाईकोर्ट: छ विधानसभाओं को ईवीएम सील के आदेश

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विकासनगर के बाद उत्तराखंड की छह और विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में छेड़खानी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इन सभी विधानसभा की ईवीएम को सील करने के आदेश दिए हैं।

राजपुर, बीएचईएल रानीपुर, रायपुर, मसूरी, प्रतापनगर और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम में हुई छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रयोग हुई ईवीएम सील करने के आदेश दिए हैं। सील करने की कार्रवाई न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में करनी होगी।

साथ ही इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और सभी जीते हुए प्रत्याशियों से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है इससे पहले हाई कोर्ट विकास नगर विधानसभा की सभी ईवीएम सील करने का आदेश पारित कर चुका है। यह याचिका पूर्व मंत्री नवप्रभात ने दायर की थी।

इस बार राजपुर देहरादून विधानसभा से हारे हुए उम्मीदवार राजकुमार ने विजयी उम्मीदवार खजान दास, अमरीश कुमार ने बीएइएल हरिद्वार के आदेश कुमार चौहान के खिलाफ, प्रभुलाल बहुगुणा ने रायपुर विधानसभा से जीतने वाले उम्मीदवार उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ, मसूरी से गोदावरी थापली ने मसूरी के विधायक गणेश जोशी के खिलाफ, विक्रम सिंह नेगी ने प्रताप नगर के विजय सिंह पंवार के खिलाफ, चरण सिंह ने हरिद्वार ग्रामीण के विजयी प्रत्याशी यतिस्वरानंद के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की।

इसमें याचिगणो का कहना था कि विधान सभा के मतदान के दिन चुनाव आयोग ने मतदान कराने के लिए जो वोटिंग मशीनें उनको चेक करायी थी, उसे बदलकर उनकी जगह दूसरी वोटिंग मशीनों  का उपयोग किया गया। साथ में मशीनों के साथ टैंपरिंग हैकिंग मैनुप्लेटिंग छेड़छाड़ की गई। याचिकर्ताओ की याचिकाओं में सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग  भारत सरकार राज्य चुनाव आयोग रिटनिंग आफिसर और विजयी प्रत्याशी खजान दास, आदेश कुमार चौहान, उमेश शर्मा काऊ, गणेश जोशी, विजय सिंह पंवार, यतिस्वरानंद को नोटिस जारी किए। साथ ही सभी वोटिंग मशीनों को 48 घंटे के भीतर ज्यूडिशियल  मजिस्ट्रेट के सम्मुख सील करने के आदेश दिए है।

हाई कोर्ट ने छह सप्ताह में सभी पक्षकारों से जवाब देने को कहा।  मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद की नियत की गई है।  मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ में हुई।