हाई कोर्ट ने पंचेश्वर बांध से संबंधित जनहित याचिका में सुनवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार व राज्य सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद की नियत की है।
पिथौरागढ़ निवासी रोहित जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, ‘सरकार द्वारा महाकाली नदी पर भारत व नेपाल के सहयोग से 120 किलोमीटर दायरे में पंचेश्वर बांध बनाया जा रहा है। जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा जिलों के लोग प्रभावित हो रहे है। सरकार द्वारा बिना नोटिस दिए जनसुनवाई की जा रही है।’
लोगों को बांध के निर्माण से क्या लाभ होंगे, उनको कहां विस्थापित किया जाएगा, कितना मुआवजा दिया जायेगा की जानकारी नहीं दी गई और बांघ के बनने से 134 गांव 55 हजार लोग प्रभावित हो रहे है। इस संबंध में सरकार ने सीधे 9 अगस्त को चंपावत 11 को पिथौरागढ़ 17 को अल्मोड़ा में जनसुनवाई कर रही है।
पूर्व में कोर्ट ने तीनो जिलों के जिलाधिकारियों से स्थिति साफ करने के निर्देश दिए थे। सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि 9 अगस्त को चंपावत में हुई जनसुनवाई में लगभग पांच सौ लोगो ने प्रतिभाग किया। अगली जनसुनवाई 11 व 17 अगस्त को पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिले में होनी है।
कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा है साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किये है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।