हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को किया तलब

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नैनीताल,  हाई कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को बागेश्वर में ब्लड ब्लैड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नही खोलने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।

नागरिक मंच बागेश्वर ने जनहित याचिका दायर कहा था कि बागेश्वर में ब्लैड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नही है, जिसको खोलने के लिए उन्होंने सरकार को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नही हुई। जिसके कारण उनको जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। पूर्व में खंडपीठ ने 10 नवम्बर 2016 को सरकार से चार सप्ताह में ब्लैड बैंक और ट्रॉमा सेंटर खोलने के आदेश दिए थे जिसकी जिमेदारी सचिव स्वास्थ्य को दी थी परन्तु कोर्ट के आदेश करने के बावजूद भी सरकार ने ब्लैड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नही खोला गया आज याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय को अवगत कराया कि अभी तक ब्लैड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नही खोल गया।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हए सचिव स्वास्थ्य को अगले सोमवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।