पुलिस कर्मियों का दर्द पहुंचा हाईकोर्ट

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राज्य पुलिस में 24 घंटे ड्यूटी करवाने, अतिरिक्त कार्य का कोई मेहनताना नही देने, मेस की खराब हालत होने का मामला नैनीताल हाइकोर्ट पहुंच गया है।

कोर्ट ने सरकार व डीजीपी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।  याचिकाकर्ता हरिद्वार के अरुण कुमार भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हर विभाग में अतिरिक्त ड्यूटी का अतिरिक्त वेतन मिलता है। इसके बावजूद पुलिस में 24 घंटे डयूटी के बाद भी अतिरिक्त भुगतान नही होता।

यही नहीं अवकाश भी बमुश्किल दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश वीके बिष्ट व न्यायमूर्ति आलोक सिंह के खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकाोर और डीजीपी से जवाब मांगा। साथ ही डीजीपी से यह भी बताने को कहा कि 24 घंटे ड्यूटी से उपजी अवसाद की समस्या से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।