जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त

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नैनीताल, हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड से लेकर कपिलाज रेस्टोरेंट और बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल तक बरसात के समय जलभराव के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार से जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए है।

हल्द्वानी निवासी हेम चंद्र कपिल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कालाढूंगी रोड से लेकर कपिलाज रेस्टोरेंट और बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल तक बारिश के समय जलभराव हो जाता है और आते जाते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । पूर्व में भी इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गयी थी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि इसका समाधान करें, यदि समाधान नहीं होता है तो याचिककर्ता पुनः हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। परन्तु सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे क्षुब्ध होकर जनहित याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है और बजट भी भी अवमुक्त हो चुका है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को समस्या का निस्तारण शीघ्रा अतिशीघ्र करने के आदेश पारित करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश वीके बिष्ठ की खंडपीठ में हुई।