चारा घोटाला: राजद सुप्रीमो लालू को साढ़े तीन साल की सजा

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रांची, चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा कर 90 लाख रुपये की निकासी करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच लाख का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की जेल और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उन्हें 420, 120बी व अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर लालू को और अतिरिक्त छह महीने जेल में रहना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चारा घोटाला के सभी आरोपियों को सजा सुनायी गई। सबसे पहले सप्लायरों और ट्रांसपोर्टरों को एवं सबसे अंत में राजनेताओं की सजा का एलान किया गया।