दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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नैनीताल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने फौजी की बीवी के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार पीड़िता की दी जाएगी। इसके लिए उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 22 अक्टूबर क्षेत्र निवासी जम्मू कश्मीर में तैनात फौजी की पत्नी रात को डेढ़ बजे शौच को गई तो 28 वर्षीय अभियुक्त राकेश कुनियाल ने बुरी नियत से उस दबोच लिया। अश्लील हरकत करने के बाद उसके साथ दुष्‍कर्म किया।शोर मचाने पर फौजी की मां जाग गई और आरोपी विवाहिता को खींचकर ले जा रहा था तो सास ने उसे छुड़ा लिया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। लोकलाज व डर की वजह से विवाहिता ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। जब दिसंबर में फौजी अवकाश पर घर आया तो विवाहिता ने उसे आपबीती बताई।

इसके बाद धारा-376 व 506 के तहत केस दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए आधा दर्जन गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष द्वारा भी गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।