चमोली जिले के 25 लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मास्टर ट्रेनरों द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा कर जानकारी दी।
गोपेश्वर विकास भवन पर आयोजित कार्यशाला में नोडल अधिकारी एमएस बिष्ट ने लोक सूचना अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराएंगे तथा सूचना मांगने में तार्किक सहायता भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय में जिस रूप में सूचना रखी गई है, उसी रूप में आवेदक को सूचना दी जानी चाहिए।
अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप सूचना देने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को पूरा पढ़ते हुए सूचना एकत्रित कर तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय नियत है। यदि आवेदन पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है प्राविधानों के अनुसार निर्धारित तिथि से आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन के अंदर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित कर देनी चाहिए।