प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचना न देना पड़ा भारी, लगा 25 हजार का जुर्माना

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(विकासनगर) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासनगर में तैनात लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी को सूचना आयोग के आदेश के बाद भी समय पर सूचना न देना भारी पड़ गया। मामले को गंभीरता सेे लेते हुए उत्तराखंड सूचना आयोग ने तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसकी भरपाई दिसंबर व जनवरी के वेतन से वसूल किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
गौरतलब हो कि विकासनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता भास्कर चुग द्वारा एक आरटीआई डाली गई थी। सूचना समय पर नहीं तो मामले की शिकायत उत्तराखंड सूचना आयोग में की गई, जहां आयोग ने सुनवाई के दौरान सीएचसी विकासनगर के तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. बीके ढोंडियाल को मार्च 2016 में शिकायतकर्ता को निःशुल्क निरीक्षण करवाने के आदेश पारित किए थे। इसके बावजूद शिकायतकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरांत अपीलकर्ता द्वारा चिन्हित किए गए पृष्ठों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत 250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय डांडा लखोंड, सहस्त्राधारा रोड, देहरादून को डा. बीके ढोंडियाल के दिसंबर 2017 व जनवरी 2018 वेतन से शास्ति की धनराशि वसूल करने के आदेश दिए हैं।