भाजपा विधायक चीमा के खिलाफ याचिका दायर

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    नैनीताल हाई कोर्ट, ने काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा को चुनाव में दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही चीमा के साथ भारत निर्वाचन आयोग व रिटर्निग अफसर को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

    काशीपुर निवासी व हालिया विस चुनाव में पराजित प्रत्याशी राजीव अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधायक चीमा का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चीमा ने फर्जी दस्तावेज संलग्न कर नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही अपने इनकम टैक्स में देयकों को छिपाया है। कहीं हाईस्कूल पास तो कहीं स्नातक पास दिखाया है। इसके अलावा पैनकार्ड में जन्म तिथि आठ जनवरी 1944 दर्शायी है तो पासपोर्ट में सात अप्रैल 1946 है।

    इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद विधायक चीमा व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बता दें कि गुरुवार को चीमा के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने की जानकारी मीडिया को दी थी।