हाइकोर्ट ने प्लास्टिक, पॉलीथीन बंद करने के दिए आदेश

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    हाइकोर्ट ने उत्तराखंड को पॉलीथिन फ्री बनाने के लिए राज्य में प्लास्टिक व पॉलीथिन उत्पादनों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है। साथ ही राज्य में कैरी बैग व थर्माकोल आदि का इस्तेमाल न हो इसके लिए राज्य के सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग करने के निर्देश दिए है।
    हरिद्वार निवासी ललित मिगलानी की जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने  इस मामले में सुनवाई करते पिछली सुनवाई में 26 बिंदुओ पर आदेश जारी किए थे।याचिकाकर्ता ने हाल ही में कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने का उल्लेख करते हुए फिर प्राथर्ना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव समेत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को तलब कर लिया था। शुक्रवार को केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल मिशन फॉर गंगा के तहत 662 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। वहीं राज्य ने बताया कि गंगा के पांच सौ मीटर दायरे में शौच व थूकने के अलावा दो किमी. के दायरे में उद्योग लगाने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश व गंगोत्री में एक हजार शौचालय बनाने को कहा गया है। देहरादून जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दून के डी एम व मुख्य सचिव की ओर से पेशी पर छूट देने के सम्बंधी प्राथर्ना पत्र दिया गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। खंडपीठ ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर गंगा प्रबंधन बोर्ड बनाने के सख्त आदेश दिए है।
    राज्य की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी कोर्ट के यह हैं आदेशः
    • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण बोर्ड के खिलाफ करे कार्रवाई।
    • राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पी सी बी को खत्म करने को भी कहा।
    • जिलाधिकारियों को निकाय व पंचायत में सॉलिड वेस्ट मैनजेमेंट बनाने व इन संस्थाओं को नोटिस देकर इस सम्बन्द में आदेश के अनुपालन करवाने का अधिकार होगा।
    सरकार ने बताया:
    • गंगा के दो किमी. के दायरे में उद्योग लगाने पर लगाई पाबंदी।
    • गंगा नदी के दोनों ओर से पांच सो मीटर दायरे में थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है।
    • उत्तराखण्ड एंटी लिटरिंग एंड स्पिटिंग एक्ट-2016 बना दिया गया है।
    • चार धाम मार्ग पर तीन हजार की आबादी वाले क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतल व प्लास्टिक निर्मित सामान को खत्म करने के लिए क्रोसिंग यूनिट(प्लास्टिक नष्ट करने वाली मशीन) लगाई जाएगी।
    • भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नो माह के भीतर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पूरा कर लेगा।