पाक्सो कोर्टो ने सुनाई दस साल की सजा

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रुद्रपुर- पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी शाहजहांपुर निवासी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को अदा की जाएगी।

शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे के मुताबिक 13 अक्टूबर 2016 को किच्छा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने नाबालिग पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सात नवंबर 2016 को नाबालिग को किच्छा रोडवेज स्टेशन से बरामद किया गया। किशोरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के अंतर्गत ग्राम निगोही निवासी टिंकू उर्फ धर्मपाल उसे अपने साथ लेकर गया था और टिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक जनवरी 2017 को टिंकू को गिरफ्तार किया था।

इधर, शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडेय और उनकी सहयोगी अर्चना पियूष पंत ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर टिंकू को 10 साल कैद की सजा सुनाई।