देहरादून, जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ व पुलिस ने कई क्षेत्रों में पान भंडार, तमाकू बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया। जिसमें सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू धूम्रपान करने वाले 37 उल्लंघनकर्ताओं से 5360 की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूली गई।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने कोतवाली पुलिस के सहयोग से कोटपा अधिनियम 2003 की धारा का उल्लंघनकर्ताओं पर अर्थदंड कार्यवाही की गई। जिसमें पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट, परेड ग्राउंड, डिस्पेंसरी रोड घंटाघर के आस-पास पान भंडार, तमाकू बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया गया । अधिनियम के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 (क) अंतर्गत सिगरेट/तंबाकू उत्पादों के विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों में ’18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना/खरीदना कानूनी अपराध है’ का एक बोर्ड प्रदर्शित होने तथा बिना सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर अर्थदंड किया गया।
साथ ही सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू धूम्रपान करने वालों पर भी 200 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया। प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर 37 उल्लंघनकर्ताओं से 5360 की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूली गई।निरीक्षण टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी एस जंगपांगी, कोतवाली थाना अध्यक्ष बीबीडी जुयाल, जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, मनोवैज्ञानिक डॉ. अनुराधा, रेखा उनियाल, अनुराग तथा थाना कोतवाली की पुलिस टीम उपस्थित रही।