नालियों में गोबर बहा रहे डेयरी संचालकों पर होगी कार्रवाई

0
741

देहरादून। राजधानी देहरादून को स्वच्छ व सुन्दर बनाने को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जगह-जगह पड़े कूड़े के ढेर व नालियों में गोबर बहा रहे डेयरी संचालकों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर आयुक्त (प्रशासन) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी हरक सिंह रावत ने एक बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे डेरी संचालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी जो नालियों में गोबर बहा रहे हैं। आदेशों के अवहेलना करने वाले डेरी संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।
रावत ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि कूड़ा वाहनों को तीन भागों में बांटे, पहले भाग में प्लास्टिक, पाॅलिथीन तथा सूखा कूड़ा, दूसरे भाग में मिश्रित कूड़ा तथा अंतिम भाग में जैविक कूड़ा रखें, जिससे कम्पोस्टिंग किया जाए। साथ ही कहा कि सभी पर्यावरण मित्रों का कार्य बीटवार विभक्त करते हुए उसकी प्रति आयुक्त कैम्प कार्यालय में भी प्रस्तुत की जाए जिससे सम्बन्धित कर्मी के कार्यों का पर्यवेक्षण भी हो सके।
हरक सिंह रावत ने समस्त सुपरपाइजरों, सफाई-निरीक्षकों को निर्देश दिए कि जगह-जगह एवं खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड वसूला जाए। आस-पास के खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने वालों की पहचान सुनिश्चित की जाए तथा जिनके द्वारा कूड़ा गाड़ी में नहीं डाला जाता तथा गाड़ी में कूड़ा डालने के एवज में नगर निगम को यूजर चार्ज नहीं दिया जाता है। उनके विरुद्ध 10 गुना अर्थदण्ड वसूल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अर्थदण्ड न देने पर भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
रावत ने कहा कि जैविक-अजैविक कूड़ा पृथक-पृथक करके देते हैं उनसे यूजर चार्जेज प्रस्तावित न करें, यदि यूजर चार्ज लिया जाता है तो बहुत कम प्रस्तावित किया जाए। जो व्यक्ति मिश्रत कूड़ा देता है उससे वर्तमान दर से यूजर चार्जेज प्रस्तावित किए जाएं तथा जो व्यक्ति कूड़ा वाहनों में कूड़ा नहीं देते और स्वयं घर से कूड़ा उठाने की बात करते हैं तथा जैविक-अजैविक कूड़ा पृथक-पृथक देते हैं तो उनसे वर्तमान दर से यूजर चार्जेज प्रस्तावित किया जाए। जो व्यक्ति स्वंय घर से मिश्रित कूड़ा देते हैं उनसे यूजर चार्जेज की दोगुनी राशि प्रस्तावित की जाए।
कूड़ा वाहनों की तैनाती इस प्रकार की जाए कि नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाए। जिसके लिए कम से कम पांच वाहनों एवं पांच वाहन चालकों को स्टैण्ड बाय में आरक्षित रखें, जिससे वाहन खराब होने या किसी वाहन चालक की तबियत खराब होने पर आरक्षित रखे वाहन एवं वाहन चालक से कार्य लिया जा सके। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रत्येक दशा में कूड़ा उठाया जाए।