अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए सिलेंडरों में लगेगी टेम्पर प्रूफ सील

0
563

(देहरादून) घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग पर नकेल कसने की प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर सोमवार को जिला आपूर्ति कार्यालय में आयोजित बैठक में अहम निर्णय लिए गए।

जिला आपूर्ति अधिकारी विपीन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में हॉकर्स धड़ल्ले से अवैध रिफिलिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विभाग द्वारा शासन से सिलेंडरों में पील फ्रिज टेम्पर प्रूफ सील लगाने की मांग की जाएगी। ताकि सील टूटने के बाद उसका उपयोग दोबारा न किया जा सके और गैस की चोरी का पता लग सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि गैस डिलीवरी वाली गाड़ियों में पाइप व जाली लगाई जाएंगी। जिससे गाड़ियों में किये जा रहे अवैध रिफिलिंग के कार्य साफ नजर आ सके। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार उपभोक्ताओं की सिंलेडरों में कम गैस होने की शिकायतों आती है। इसके लिए भी जनता को जागरूक किया जाएगा कि गैस डिलीवरी के समय सिलेंडर तोल कर लें। अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। जिससे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

बैठक में एजेंसी मालिकों द्वारा कैश एंड कैरी लागू करने की मांग को जिला आपूर्ति अधिकारी ने खारिज करते कहा कि दून में ज्यादातर सर्विस क्लास लोग हैं। कैश एंड कैरी व्यवस्था लागू करने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एजेंसी होम डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है और यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। बैठक में सभी गैस एजेंसी मालिकों को निर्देश दिए गए कि एजेंसी से बाहर जाने वाले सभी सिलेंडरों का रिकॉर्ड एजेंसी व वाहन चालक के पास होना चाहिए। जिससे पता रहे कि किस नम्बर के सिलेंडर कौन से वाहन लेकर निकला हैं। ताकि चेकिंग के समय ये पता चल सके की वाहन कब और कितने सिलेंडर लेकर एजेंसी से निकली हैं। साथ ही एसआर नम्बर भी मिलान किए जायंगे ताकि पता चलेे कि एजेंसी के रिकॉर्ड से मैच हैं या नहीं।

इस दौरान उन्होंने दोपहिया वाहनों के यूज पर रोक लगाते हुए सभी गैस एजेंसी मालिकों को निर्देंश दिए कि कम से कम हॉकर्स दो पहिया वाहनों पर गैस डिलिवरी के लिए जाएं। क्योंकि दो पहिया वाहनों पर डिलीवरी एमबी एक्ट के खिलाफ है। अगर ऐसे हॉकर्स पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि गैस डिलीवरी के समय सभी हॉकर्स के गले में पहचान पत्र व वर्दी होना अनिवार्य है, अगर कोई भी बिना वर्दी और पहचान पत्र के मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रिफिलिंग करने वाले 20 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, ऐसे स्थानों पर जल्द विभाग पहुंचकर निरीक्षण करेगा। जिससे उक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए।