कैबिनेट,10 साल के लिए शराब पर एक्साइज ड्यूटी तय

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देहरादून। राज्य कैबिनेट ने शराब पर 10 साल के लिए अधिकतम एक्साइज ड्यूटी तय कर दी है। इसे आबकारी विभाग जरूरत के मुताबिक हर साल तय सीमा तक ड्यूटी बढ़ा सकता है।

सबसे अधिक एक्साइज ड्यूटी व्हिसकी, रम और वाइन पर बढ़ाई गई है। यह दर 1500 अधिकतम 1500 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। पहले यह ड्यूटी 500 रुपये थी। बीते कुछ सालों में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद इस सीमा को लगभग प्राप्त कर लिया गया था। वहीं, देशी शराब पर अधिकतम एक्साइज ड्यूटी 500 रुपये तय की गई, जो कि अब तक 200 रुपये थी। इसी तरह भांग के लिए यह दर 75 रुपये तय की गई।
संयुक्त आबकारी आयुक्त टीके पंत के मुताबिक, राज्य गठन के बाद अधिकतम एक्साइज ड्यूटी वर्ष 2001 में तय की गई थी और इसके बाद इसमें 2010 में संशोधन किया गया। अधिकतम एक्साइज ड्यूटी निश्चित वर्षों के लिए होती है और विभाग नीति के अनुरूप हर साल जरूरत के मुताबिक इसमें बढ़ोतरी करता रहता है। सयम सीमा प्राप्त हो जाने के बाद बिना एक्ट में संशोधन किए बिना इससे अधिक ड्यूटी नहीं बढ़ाई जा सकती। इस समय एक्साइज ड्यूटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की जरूरत महसूस होने लगी थी, लिहाजा एक्ट में संशोधन के बाद यह राह खुल गई है।