एग्जिट पोल पर उत्तराखंड में लगी रोक

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प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने उत्तराखंड में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दी है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक्जिट पोल संबंधी अधिसूचना में इस पर रोक लगाया गया है। ताकि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वच्छता से हो सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक यह प्रतिबंध 10 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर 7 की शाम साढ़े छह बजे तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा चुनाव के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर भी प्रतिबंध होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी ओपिनियन पोल, अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों या किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले को सजा का प्रावधान है।