कुंभ में फर्जी कोविड जांच मामले में हाई कोर्ट पहुंची मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज

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हाईकोर्ट

हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी के मामले पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने सीएमओ की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस एफआईआर की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं के कोविड के एंटीजन टेस्ट में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। ‌इस संबंध में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता का कहना है कि मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने कुंभ मेले के दौरान रैपिड-एंटीजन परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नालवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और डॉ. लाल चंदानी लैब्स लिमिटेड से समझौता किया था।

यह संस्थाएं आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त हैं। मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज केवल एक सेवा प्रदाता हैं। यदि कोई फर्जी परीक्षण किया गया है तो इसमें मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की कोई भूमिका नहीं है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने कोर्ट से पुलिस को संस्था के खिलाफ कार्यवाही से रोक लगाने की मांग की है। शासनादेश के अनुसार ही संस्था ने इन दो प्रयोगशालाओं को परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया था। सभी नमूना संग्रह और अन्य डेटा प्रविष्टियां सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के ज्ञान और पर्यवेक्षण के साथ अच्छी तरह से की गई थीं