पिता पुत्र को आजीवन कारावास

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हाईकोर्ट
Highcourt Nainital

30 रुपये के लिए कत्ल करने के मामले में दोषी पिता-पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।नैनीताल  कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया है।

सनसनीखेज घटना तीन फरवरी 2016 को हल्द्वानी के लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई। लाल मस्जिद के सामने की दुकान संचालक फिरोज खान ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसके पिता समीम दुकान में थे। शाम छह बजे अभियुक्त पुत्तन की बेटी 50 रुपये का नोट लेकर सामान लेने आई, उसने 20 रुपये का सामान खरीदा और 30 रुपये लौटाने के बाद चली गई।

कुछ देर बाद पुत्तन व उसका बेटा मो. आदिल दुकान पर आए और 30 रुपये नहीं लौटाए जाने की बात कहते हुए गालीगलौज करने लगे। 30 रुपये लौटा दिए हैं कहने पर पुत्तन व आदिल ने लात घूसों बरसाने शुरू कर दिए। बीचबचाव करने पहुंचीं मां के साथ भी मारपीट की। आदिल द्वारा पिता के गुप्तांग में लात मारी तो वह बेहोश हो गए।

रात्रि साढ़े दस बजे पिता ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मामले में डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए गए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया तो डीजीसी ने दलील दी कि गुप्तांग में लात मारने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ा। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद चार दिन पूर्व कोर्ट पिता-पुत्र को हत्या में दोषसिद्ध कर चुकी थी। शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई