दीपावली पर पटाखों के लाइसेंस के लिए नौ से आवेदन

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देहरादून। दीपावली के अवसर पर पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस के आवेदन नौ अक्टूबर से किए जा सकेंगे। इसके बाद प्रशासन लाइसेंस प्रक्रिया के तहत अस्थाई लाइसेंस का आवंटन करेगा। लाइसेंस 17 से 21 अक्टूबर तक के लिए मान्य होगा।

बुधवार को दून उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में दीपावली के अवसर पर पटाखोें के लाइसेंस को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पटाखा व्यापारियों ने लाईसेंस आदि समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक में पटाखों की दुकान संबंधित सभी मुद्दों पर आपसी सहमति बनाते हुए प्रशासन के साथ मिलकर कार्ययोजना भी तय की गई। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी सुनील मैसोन ने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित पुलिस थाने और फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी होगी। इसके बाद ही आवेदन जमा हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक को प्रस्तावित स्थल के ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की चार प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इसमें प्रस्तावित स्थल एवं आस-पास के व्यावसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के चार नवीनतम फोटो व स्थल के स्वामित्व सबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छाया-प्रति भी संलग्न करनी होगी, ताकि अनुमति जल्द से जल्द प्रदान की जा सके। लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया नौ अक्टूबर से प्रारंभ होगी। इसके बाद 15 व 16 अक्टूबर तक लाइसेंस ग्रांट कर दिए जाएंगे। प्रशासन द्वारा 17 से 21 तक के लिए पटाखे का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस अवैध करार कर दिया जाएगा।