अब उत्तराखंड के दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

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उत्तराखण्ड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों निगमों एवं स्वायत्तशासी  संस्थानों में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को शासनादेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर दिव्यांगों की सुविधा हेतु राज्य में विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सुविधा प्रदान किये जाने, परीक्षा केन्द्र बहुमंजिले भवन में होने की स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भवन के भूतल स्थित कक्ष में ही सीट आवंटित किये जाने एवं परीक्षा केन्द्र जनपद मुख्यालयों में रेलवे स्टेशन अथव बस स्टेशन के समीप बनाए जाने के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।