देहरादून, उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कोरोना वायरस कोविड- 19 से निपटने के लिए राज्य के समस्त नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने गुरुवार को यहां कहा कि राज्य सरकार इससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। राज्य सरकार इस बीमारी से बचने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान निरन्तर चला रही है।उन्होंने जनसामान्य से भ्रामक प्रचार एवं अफवाहों से बचने की अपील की।
मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यक सेवाएं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। खाद्यान्न, तेल सब्जियाँ, फल, पेट्रोल और डीजल आदि दैनिक आवश्यकता की सभी सामग्रियों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि इन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की व्यवस्था भविष्य में भी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने समस्त नागरिकों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइंस का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर विश्वास रखते हुए अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड सरकार के हेल्पलाइन नम्बर 104 एवं 1800-180-1200 पर सम्पर्क करें।
मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग रोकने के निर्देशः
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव सुशील कुमार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(ए) की उपधारा (2) के तहत मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं कीमतों में नियन्त्रण, कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समस्त पेट्रोल पम्पों, गैस एजेन्सियों, राजकीय अन्न भण्डारों एवं राशन की दुकानों में साबुन, हैंडवाश तथा सेनेटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें तथा उपस्थित कर्मचारी/व्यक्ति आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करें। राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक ट्रांजेक्शन के अन्य तरीकों का उपयोग करें। बार-बार स्पर्श की गयी सभी सतहों जहां हाथ पहुंचने/छूने से संक्रमण का खतरा हो उसको नियमित सफाई यानी सेनेटाइज करें। राजकीय खाद्यान्न गोदामों में परिवहन एवं लदान-ढुलान में लगे व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार मास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देशित करें।
सभी शापिंग मॉल 31 मार्च तक बंदः
सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) नितेश झा ने उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड-19) 2020 के अन्तर्गत राज्य के भीतर सभी शॉपिंग मॉल्स को 31 मार्च तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिए हैं।