दवा कंपनी रायन लैबोरेटरीज से होगी 7 करोड़ की वसूली

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देहरादून। जीएसटी आयुक्तालय रुड़की की दवा बनाने वाली कंपनी रायन लैबोरेटरीज प्रा.लि. से सात करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करेगा। यह वसूली सेंट्रल एक्साइज छूट का गलत ढंग से लाभ लेने पर की जा रही है। वसूली को लेकर शुक्रवार को कंपनी के गेट पर नोटिस चस्पा किया गया। साथ ही कंपनी की संपत्ति जब्त करने व बैंक खाते सीज फ्रीज करने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।

जीएसटी आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त अमित गुप्ता के मुताबिक, रयान लैबारेटरीज ने वर्ष 2010 से 2014 तक गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया था। मार्च 2015 में जब इस बात का पता चला तो कंपनी को सेंट्रल एक्साइज की वसूली का नोटिस भेजा गया। कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की थी और जुलाई 2016 में यहां से भी स्पष्ट हो गया कि कंपनी ने गलत तरीके से सेंट्रल एक्साइज की छूट का लाभ लिया है। रयान लैबोरेटरीज के केस हार जाने के बाद वसूली का दोबारा नोटिस जारी किया गया। हालांकि, कंपनी ने नोटिस लेने से इनकार किया। इसके बाद दो बार और नोटिस जारी किए गए और फिर से नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब जीएसटी लागू होने के बाद विभाग ने पुराने मामलों के निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू की। गुप्ता के मुताबिक, कंपनी से गलत ढंग से लिए गए सेंट्रल एक्साइज के लाभ, इस राशि पर ब्याज समेत 18 फीसद जुर्माना भी वसूल की जाएगी। इसके अलावा कंपनी के निदेशक पर व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।