नेत्र व हृदय रोग से संबंधित अस्पताल सीबीईटी से रहेंगे मुक्त

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देहरादून। प्रदेश के नेत्र चिकित्सालय व हृदय रोग से संबंधित अस्पताल, कम्पीटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन टेस्ट (सीबीईटी) से मुक्त रहेंगे। पर उन्हें अनिवार्य रूप से यह हलफनामा देना होगा कि वह पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के खिलाफ किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड केंद्रों एवं मशीनों पर कार्य करने वाले समस्त चिकित्सकों के लिए यह टेस्ट उतीर्ण करना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक सीबीईटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि सरकारी या निजी क्षेत्र के ऐसे सभी चिकित्सकों को टेस्ट पास करना जरूरी है, जो गर्भवती महिला या स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित मामलों में पेट के निचले हिस्से के परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग करते हैं। यह परीक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं रजिस्ट्रार प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित की जाएगी। एक सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा में उर्तीण अभ्यर्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा देनी होगी। प्रो. जुयाल ने कहा कि परीक्षा में आवेदन के लिए विश्वविद्यालय दिसम्बर में विज्ञप्ति जारी करेगा। राज्य नोडल अधिकारी एवं अपर निदेशक डॉ. सरोज नैथानी ने बताया कि नेत्र चिकित्सालयों व हृदय रोग से संबंधित अस्पतालों को इस परीक्षा से मुक्त रखा गया है।