25 नवंबर से बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे जबकि अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर अब 15 दिसबंर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे। 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे, यह अब कहीं भी नहीं चल सकेंगे।
- अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे।
- सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए पुराने नोट के उपयोग की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ाई।
- बैंक के काउंटरों से पुराने करेंसी नोट बदलने की सुविधा बंद की गई।
- प्रीपेड मोबाइल के टॉप अप के लिए भी 500 का पुराना नोट इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा।
- पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए मिली छूट की किसी भी श्रेणी में 1000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा।
- केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे।
- केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी ।
- सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे।
- भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी। आरबीआई इसके बारे में निर्देश जारी करेगा।
इस बीच नोटबंदी का मामला संसद के दोनों सदनों में सरकार और विरोधी दलों के लिये टकराव का कारण बना हुआ है। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से संसद में बयान की मांग पर अड़े विरोधी दलों ने संसद में जमकर हंगामा किया।