फिल्म के ट्रेलर पर रोक संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। फैशन डिजाइनर पूनम महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

पिछले 9 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा था कि इस मामले में प्रभवित लोग ही याचिका दाखिल करने का अधिकार रखते हैं| ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला नहीं है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। पिछले 7 जनवरी को सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी।

याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में मनमोहन सिंह की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये उनकी छवि को धुमिल करने की कोशिश है। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमेटोग्राफी एक्ट के नियम 38 का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म के ट्रेलर की वजह से दूसरे देशों से संबंध खराब हो रहे हैं और यह देश की सार्वभौमिकता और अखंडता पर असर डाल रहा है। इस याचिका में यूट्यूब और केंद्र सरकार को फक्षकार बनाया गया था।

द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर आधारित है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है। अक्षय खन्ना संजय बारू के किरदार में हैं और दिव्या सेठ शाह फिल्म में मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन विजय रत्नाकर गुट्टे ने किया है। यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होनेवाली है। मनमोहन सिंह साल 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे।