सीबीएसई स्कूलों में अब पुलिस करेगी सुरक्षा आॅडिट

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    सेंट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से जुड़े स्कूलों में अब तमाम सुविधाओं और संसाधनों पर पुलिस की नजर होगी। इतना ही नहीं स्कूलों में सुविधओं को लेकर पुलिस द्वारा आॅडिट भी किया जाएगा। बोर्ड ने यह कदम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्दनजर उठाया है।

    बीते दिनों हरियाणा के गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई छात्र की हत्या के बाद स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। बोर्ड के नियमों और दिशा निर्देशों को लेकर स्कूलों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए अब सीबीएसई ने तेवर जल्ख कर दिए हैं। बोर्ड ने अब स्कूलों में सिक्योरिटी गाइडलाइन की देखरेख आदि के लिए पुलिस की मदद लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने हाल ही में छात्र-छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए स्कूल परिसर में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए थे। इन तमाम व्यवस्थाओं को पुलिस की निगरानी में रखे जाने का भी निर्णय बोर्ड ने लिया है। निगरानी का जिम्मा पुलिस विभाग का होगा। पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूल में इन व्यवस्थाओं की निगरानी के साथ ही जांच भी की जाएगी। इतना ही नहीं स्कूलों को नीदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क में रहते हुए इन व्यवस्थाओं के आॅडिट कराने के साथ ही बोर्ड को निर्देश प्राप्त होने की तिथि से दो माह के अंदर निर्देशों का अनुपालन करते हुए वेबसाइट पर इसकी सूचना भी देनी होगी।
    इसके साथ ही स्कूलों को जनता, स्टाफ, अभिभावक व छात्रों की शिकायत निवारण के लिए स्कूल में अलग-अलग कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूलों में यौन उत्पीड़न संबंधी अंतरिम कमेटी पॉक्सो एक्ट के अधीन बनाई जाने और इसके सदस्यों की जानकारी फोन नंबर समेत तमाम जानकारी स्कूल नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर डाली जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई देहरादून के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा बोर्ड की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। स्कूलों में सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में घटनाएं घटित हो रही है। जो कि चिंता का विषय है। हरियाण की घटना अत्यंत दुखद व गंभीर है। ऐसा मामलों दौबारा न हो इसके लिए देहरादून परीक्षेत्र स्तर पर अलग से सभी स्कूलों को सुरक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
    यह दिए निर्देश
    – निर्देशों के तहत स्कूलों को पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से कवर करते हुए इसकी रिकॉर्डिंग में देखने हेतु स्वयं विद्यालय प्रमुख व उपप्रधानाचार्य या वरिष्ठ स्टाफ का दायित्व सुनिश्चित किया जाए।
    – स्कूल में शिक्षकों व स्टाफ से गार्ड, ड्राइव, कंडक्टर आदि सभी का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाए। उनका पूरा रिकॉर्ड स्कूल के पास उपलब्ध होना अनिवार्य किया जाए।
    – वाहन चालक, कंडक्टर, सफाई कर्मचारी, हेल्पर आदि सभी कर्मचारियों का नियुक्ति से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए।
    – कक्षाओं टॉयलेट व अन्य ज्यादा आवाजाही नहीं होने वाली जगहों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। यदि संदिग्ध वस्तु या अनैतिक प्रवृत्ति की जानकारी किसी भी स्थिति में संज्ञान में आती है, तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
    – स्कूलों में यौन उत्पीड़न संबंधी अंतरिम कमेटी पॉक्सो एक्ट के अधीन बनाई जाए।
    – कमेटियों के सदस्यों की जानकारी फोन नंबर समेत तमाम जानकारी स्कूल नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर डाली जाए।
    – स्कूल के प्रत्येक दल कोरिडोर में छात्रों की देखरेख व उनकी सुरक्षा हेतु प्रयास होना चाहिए। — स्कूल द्वारा संचालित स्कूल बसों की देखरेख में लगाए गए सभी तकनीकी स्टाफ, ड्राइवर व कंडक्टर जो भी हो दैनानुदित निगरानी रहे व इसके लिए विद्यालय में ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बराबर संपर्क में रहे।
    – स्कूल बसों को जीपीएस से लैस कराया जाए। बसों में सिक्योरिटी गार्ड सुनिश्चित किया जाए।
    – तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को निकटतम पुलिस स्टेशन द्वारा आॅडिट कराया जाए।