देहरादून। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के बाद से सीबीएसई सुरक्षा मानकों पर सख्त दिख रही है। इस संबंध में बोर्ड से सभी संबद्ध स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। अब सीबीएसई फिर एक्शन में दिख रहा है। स्कूलों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइड लाइन को अनिवार्य कर दिया गया है।
सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर सभी संबद्ध स्कूलों को गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की यह गाइड लाइन फरवरी-2016 में जारी की गई थी, जिसमें स्कूल कैंपस के अंदर आपदा आने पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर तरह-तरह की चेतावनियां व सुझाव दिए गए हैं। सीबीएसाई ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह प्रयोगशालाओं और भवन में ऐसे उपकरण लगाएं जिससे आग लगने की स्थिति में कोई नुकसान न हो। सीबीएसई ने इससे पहले भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें यह निर्णय भी लिया गया है कि बोर्ड विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेगा। बच्चों का फीडबैक लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि विद्यालय में उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। इसके साथ ही बच्चों के साथ बढ़ रही लैंगिग अपराध की घटनाओं को देखते हुए सीबीएसई ने गुड टच और बैड टच के प्रति बच्चों को जागरूक करने के निर्देश भी स्कूलों को दिए हैं।