उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू के समय में परिवर्तन, दो दिन रहेगी साप्ताहिक बंदी

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कर्फ्यू
उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोराना संक्रमण रोकथाम के लिए रात्रि कालीन कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया गया है।  शासन के ताजा आदेश में अब रात्रि नौ बजे से लेकर सुबह पांच तक कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले रात्रि साढ़े दस बजे से लेकर सुबह पांच तक के कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। साथ ही अप्रैल में देहरादून निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। कुंभ मेला क्षेत्र सहित कोविड को लेकर पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे।
मुख्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश की ओर से कोविड रोकथाम आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। त्योहार को देखते हुए साढ़े दस बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू था। इससे पहले दस बजे से सुबह पांच बजे था। शनिवार को  जारी आदेश में रात्रि नौ बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू का समय तय किया गया है।
वहीं देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल में प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी को लागू किया गया है। 18 अप्रैल  को निगम क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं  कंटेनमेंट जोन व माइक्रो कंटेनमेंट  जोन में यातायात, सिनेमा हाल, शादी विवाह, मेला
सहित कोविड संक्रमण बचाव के सभी गतिविधियां  पूर्णत: वर्जित रहेंगी।
पूर्व में जारी गाइडलाइन के तहत समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग सेंटर और स्वीमिंग पूल,स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सारी गतिविधियां वर्जित रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू में छूट के अलावा सभी व्यक्तियों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। वहीं देहरादून में साप्ताहिक बंदी के दिन आवश्यक  से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यलय खुले रहेंगे। उक्त आदेश 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश जारी रहेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में पहले के आदेश यथावत जारी रहेंगे। समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अमुमानित व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। कुंभ मेला 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी निर्देश ही मान्य होंगे।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम,ऑटो, रिक्शा इत्यादि में 50 प्रतिशत यात्री ही बैठेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
आदेश में कमजोर व्यक्तियों को संरक्षण में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्त्यिों और गर्भवती महिलाओं के साथ दस साल से छोटे बच्चें को आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। वहीं स्थानीय से लेकर बाहरी राज्यों के व्यक्त्यिों को राज्य पर्यटक और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क और शरीरिक दूरी कड़ाई के साथ अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।